आर.पी.मौर्या
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को एलगर परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्विस की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी पी धर्माधिकारी और रेवती मोहिते-डेरे की पीठ ने राज्य को 9 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में रहे गोंसाल्विस ने अपनी याचिका में कहा कि इस साल उनकी हिरासत अवैध थी क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा। गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि उनकी हिरासत अवैध थी क्योंकि अभियोजन पक्ष नियत प्रक्रिया का पालन करने में विफल था।